जालंधर: 30 जून,2022: वर्मा: पंजाब में गुंडागर्दी ओर लूटपाट की बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए है कि अगर किसी के घर में कोई किराएदार रहता है तो उसकी पुख़्ता जानकारी आज से संबंधित थाने में दर्ज करवाना अनिवार्य होगी। डीजीपी पंजाब के आदेशों पर पंजाब के सभी ज़िलों में ये आदेश जारी किए गए है। किराएदार का नाम पता आधार कार्ड अब थाने में जमा करवाना ज़रूरी हो गया है ऐसा ना करने पर मकान मालिक के खिलाफ कारवाई की जाएगी।
